
देहरादून के ISBT क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर की जा रही रोड कटिंग पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अनुमति की शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए डीएम सविन बंसल ने संबंधित एजेंसी की रोड कटिंग अनुमति निरस्त कर दी है और प्रभावित सड़कों को आज शाम तक पूर्व स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून में हो रही रोड कटिंग पर DM सख्त
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने ISBT क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में चल रहे रोड कटिंग कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा निर्धारित समय, सुरक्षा मानकों और अन्य शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा था, जिससे आम जनमानस को भारी असुविधा, यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।
UPCL ने नहीं किया शर्तों का पालन
बता दें पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की ओर से 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने के लिए रोड कटिंग की अनुमति मांगी गई थी। परियोजना समन्वय समिति की संस्तुति के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक, रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सशर्त अनुमति दी गई थी।
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निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि मौके पर इन शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। स्थिति को गंभीर मानते हुए जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। डीएम ने अधीक्षण अभियंता, पिटकुल को निर्देश दिए हैं कि 2 फरवरी 2026 की शाम तक सभी प्रभावित स्थानों पर सड़क का भरान कर यथास्थिति में रिस्टोरेशन कार्य सुनिश्चित किया जाए।
संबंधित अधिकारियों पर गिरेगी गाज
जिलाधिकारी सविन बंसल ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न होने की स्थिति में संबंधित अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।