देहरादून : 1 जुलाई से लोगों को लॉकडाउन में खासी राहत दी गई है। जी हां अनलॉक-2 की घोषणा हो गई है जिसमे अब देहरादून नगर निगम और छावनी परिषद क्षेत्र में धार्मिक स्थलों तो खुलेंगे ही साथ ही होटल-रेस्टोरेंट और मॉल भी खुल जाएंगे लेकिन निमय-शर्तों के साथ। लोग अब रात 8 बजे तक रेस्टोंरेंट में बैठकर खाना खा सकेंगे लेकिन होटल-रेस्टोरेंट चालकों को ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना होगा।
आपको बता दें कि धार्मिक स्थल भले ही खोल दिए गए हैं लेकिन नियम सख्ती से लागू किए गए हैं। जैसे मंदिरों में दूर से ही भगवान के दर्शन करने होंगे। साथ ही सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था जरूरी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा औऱ मास्क भी अनिवार्य है। लेकिन कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं और न ही यहां मॉल-होटल खोलने की अनुमति है। डीएम डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव मंगलवार को इसका आदेश जारी करेंगे।
बता दें कि कोरोना महामारी और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण देहरादून नगर निगम क्षेत्र के साथ ही गढ़ी और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थल, मॉल और होटल बंद थे जहां 1 जुलाई से प्रशासन इन्हें खोलने जा रहा है लेकिन शर्त ये है कि मंदिरों में घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। इस पर प्रतिबंध रहने की उम्मीद है। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। वहीं, मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी।
यह अभी रहेंगे बंद
सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस
गृह मंत्रालय की ओर से जारी इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि अनलॉक 2.0 में क्या कुछ खुलेगा और किन पर रोक बरकरार रहेगी। अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक होगी।
– स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे
– ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी, इसे प्रोत्साहन भी दिया जाएगा
– गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति के अलावा यात्री अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे
– मेट्रो रेल अभी नहीं चलेगी
– इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे
– सामाजिक/ राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रम अभी नहीं हो सकेंगे
– कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है।
नाइट कर्फ्यू
रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट रहेगी। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा.
घरेलू फ्लाइट
सभी घरेलू उड़ानें और पैसेंजर ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है, इसलिए उनके संचालन को और अधिक रूप से विस्तार दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर लगभग सभी गतिविधियों की इजाजत दी गई है, लेकिन स्कूलों के संचालन, कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय यात्रा समेत अन्य पर पाबंदी जारी रहेगी.