दीवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और उत्पादन पर रोक तो नहीं लगाई लेकिन कड़ी शर्तें जरूर लगाई हैं.
जी हां इस दिवाली आप रात 8 बजे से रात 10 बजे तक यानी 2 घंटे ही आप पटाखे फोड़ पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ग्रीन पटाखे (कम प्रदूषण वाले पटाखे) बनाने की अनुमति दी जाए. सिर्फ लाइसेंस धारक ही बेचे. सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है.