हल्द्वानीः राजधानी देहरादून से लेकर हल्द्वानी और पूरे प्रदेश में मोटर ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए कायदे से कमर्शियल वाहनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन मोटर ट्रेनिंग स्कूलों में प्राइवेट वाहनों का प्रयोग कमर्शियल काम के लिए किया जा रहा है।
प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल यूज गलत
एमवी एक्ट के अनुसार किसी भी प्राइवेट वाहन से कमर्शियल काम नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट वाहन से कमर्शियल काम करना गैर कानूनी तो है ही, इससे सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस तरह के काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन आरटीओ विभाग कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे हुए है।
टैक्स चोरी का मामला
प्राइवेट गाड़ी से कामर्शियल ट्रेनिंग दी जा रही ह। हल्द्वानी में जय दुर्गा मोटर ड्राइविंग संस्थान कमर्शियल ट्रेनिंग तो दिला रहा है। साथ ही व्यापार भी कर रहा है। इस तरह मोटर ट्रेनिंग स्कूल वाले टैक्स चोरी कर रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
विभागीय अधिकारियों भी भूमिका संदीग्ध
इस तरह के मामलों को लेकर कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसका सीधा नुकसान सरकार को भुगतना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी पर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मानकों के विपरीत चल रहे इन वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। मोटर ट्रेनिंग स्कूल को मान्यता देते वक्त मानकों की अनदेखी कर मान्यता दी जा रही है।