सीएम का फैसला
वहीं मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा फैसला लिया गया है कि ऑरेंज औऱ ग्रीन जोन में शामिल सभी जिलों में सभी दुकानें खुली रहेंगी। सभी दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत चिन्हित की गई दुकानें ही खुलेंगी। दुकानें और ऑफिस खुलने का समय पहले की ही भांति 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा।
क्या रहेगा खुला क्या बंद देखिए
मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड के बड़े शहर हल्द्वानी,रुद्रपुर,काशीपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून, रूड़की में ऑड-ईवन फार्मूले पर वाहन चलेंगे।
स्कूल और कॉलेज और होटल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
सिनेमा हॉल, जिम, असेम्बली हाल, पार्क पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स खुलेंगे, बिना दर्शकों के मैच हो सकते हैं।
सभी धार्मिक स्थल पर जनता की आवाजाही नहीं होगी।
केंद्र सरकार ने राज्यों को सौंपी थी जिम्मेदारी
प्रेस वार्ता कर मुख्य सचिव ने बताया कि लॉक डाउन 4 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ज़ोन चिन्हित करने का अधिकार दिया गया था। मुख्य सचिव ने बताया कि टोटल एक्टिवेट केस, क्षेत्र, जनसँख्या के साथ, 7 दिन में डबलिंग रेट और मृत्य दर और टेस्टिंग के आंकड़ों के आधार पर जोन तय किए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि कंटेंनमेंट जोन में नियमों को औऱ सख्त किया जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन बनाए जाएंगे। बताया कि 6 पैमानों के आधार पर जोन तय किए गए।
ऑरेंज जोन जिले
अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल,उधमसिंह नगर,उत्तरकाशी
ग्रीन जोन जिले
टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रूद्रप्रयाग, चंपावत