नैनीताल : हल्द्वानी में पुलिस के दामन पर दाग लगाने वाला सीसीटीवी फुटेज प्रकरण जिले की पुलिस की गले की फांस बनता जा रहा है। पीडि़त की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में हलफनामे के साथ 25 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी को दिए हैं। अगली सुनवाई 26 अक्टूबर नियत की गई है।
हल्द्वानी निवासी पवन कुमार ने याचिका दायर कर पुलिस की ओर से 18 अक्टूबर को दायर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट निरस्त करने की मांग की है। साथ ही अदालत से पूरे प्रकरण की उच्च एजेंसी से जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता के अनुसार उसे पूरे प्रकरण में साजिशन फंसाया गया। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद पूरे प्रकरण को बेहद गंभीर माना और एसएसपी नैनीताल को प्रकरण की जांच कर शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
यहां उल्लेखनीय है 18 अक्टूबर को तीनपानी क्षेत्र में केमू स्टेशन रोड पर किनारा स्टोर संचालक पवन कुमार को पुलिस ने चरस के साथ गिरफ्तार दिखाया था। पवन के भाई ने डीजीपी समेत मानवाधिकार आयोग को शिकायती पत्र भेजकर पुलिस पर झूठा केस बनाने का आरोप लगाया था। भानू का कहना था कि पुलिस उसके भाई को दुकान से उठाकर ले गई और साजिश के तहत शाम को चरस के साथ गिरफ्तार दिखा दिया। भानू ने अफसरों को दुकान से ले जाने का सीसीटीवी फुटेज भी भेजी है। सीसीटीवी फुटेज याचिका के साथ संलग्न किया है। इधर, एसएसपी ने इस प्रकरण की जांच सीओ हल्द्वानी को सौंपी है।