सु्प्रीम कोर्ट ने सुशांत केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए जांट सीबीआई को सौंपी है जिससे उनके फैंस, दोस्त और परिवार वालों में खुशी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले फैसले को पढ़िए, फिर रिव्यू पीटिशन दायर करने के बारे में सोचिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के वकील को कहा कि ये 35 पेज का जजमेंट है। आप पहले इसे ध्यान से पढ़िए। हम हर पहलू को बरीकी से अध्ययन करने के बाद ही फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कानूनन सही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नीतीश सरकार ने केस की जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी वो सही थी. महाराष्ट्र सरकार को अब जांच में सहयोग करना होगा. मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार इस मामले में रिव्यू पीटीशन दाखिल कर सकती है.
वहीं, सुशांत सिंह के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है. कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी. ये एतिहासिक फैसला है. इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है. अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी.