हल्द्वानी- रेलवे की जमीन पर नजायज कब्जेधारियों के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री एन.डी.तिवाड़ी के बाद अब सूबे की वित्तमंत्री और हल्द्वानी विधायक इंदिरा हृदयेश भी आ गई हैं। इंदिरा का कहना है कि जब तक उनकी सरकार है कोई भी अतिक्रमणकारियों से रेलवे की जमीन खाली नहीं करा सकता है। हालांकि रेलवे की जमीन पर नजायज कब्जों के प्रति नैनीताल हाईकोर्ट अपना कड़ा रूख जाहिर कर चुका है। अदालत ने रेलवे,प्रशासन को 3 हफ्ते के भीतर पूरी जमीन का सीमांकन करके अतिक्रमणकारियो से जमीन को खाली कराने के आदेश दिये है। इंदिरा हृदयेश की माने तो रेलवे ने अपनी जमीन का गलत सीमांकन कराया गया है । उनका कहना है कि रेलवे जिस नक्शे को आधार बना कर रेलवे ने सीमांकन किया है वह पूरी तरह से गलत है । हालांकि हृदयेश ने नजायज कब्जेधारियों के पक्ष में ये भी दलील दी है कि अभी हाईकोर्ट का अन्तिम फैसला नही आया है। प्रशासन हाईर्कोट को अवगत करा चुका है की बिना पुर्नवास के बस्ती को नहीं हटाया जा सकता है। वही उन्होने बताया कि इस बस्ती को राज्य सरकार मलिन बस्ती घोषित कर चुकी है और जल्द ही इन लोगो को मालिकाना हक मिल जायेगा। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि जो जमीन केंद्र सरकार के हिस्से के महकमे की हो उस जमीन पर राज्य सरकार मालिकाना हक दे सकती है या नहीं।