काग्रेस में रहते हुए 20 दिसंबर 2009 को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा कूच किया था
अभियोजन पक्ष के सरकारी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य व सुबोध उनियाल काग्रेस में रहते हुए बीस दिसंबर 2009 को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा कूच कर रहे थे। तब राज्य में भाजपा की सरकार थी। पुलिस ने इन सभी को रिस्पना पुल पर रोक लिया।
पुलिस बल के साथ की धक्का-मुक्की, अदालत में पेश होने का आदेश
इससे आक्रोशित होकर इन लोगों ने पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की और नारे लगाए। इससे शाति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। मामले में 25 लोगों के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2013 से इस मामले में सुनवाई चल रही है। बुधवार को अदालत ने आरोप तय करने की तिथि निर्धारित करते हुए सभी आरोपितों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए
कुल 25 आरोपितों में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत बीस आरोपित कोर्ट में पेश हुए। इन पर आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353, 336 व 504 में आरोप तय कर दिए गए। वहीं, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किशोर उपाध्याय, सतपाल ब्रह्मचारी, विनोद रावत व शंकर चंद्र रमोला कोर्ट में पेश नहीं हुए।
अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी अर्जी लगाई गई
इनके अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी अर्जी लगा दी गई थी। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए पांचों आरोपितों की पत्रावली को सुनवाई के लिए अलग कर दिया है। सभी को पांच अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
इन-इन पर आरोप तय
इन पर तय हुए आरोप कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य व सुबोध उनियाल, खानपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रणव चैंपियन, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल व हीरा सिंह बिष्ट, प्रदेश काग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सासद प्रदीप टम्टा, सूर्यकात धस्माना, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, लाल चंद शर्मा, संग्राम सिंह पुंडीर, विकास चौधरी, भूपेंद्र, विजय सिंह चौहान, विवेक खंडूड़ी, मनीष नागपाल, महेश शर्मा, शिवेश बहुगुणा, टिवंकल खन्ना, राव आफाक।