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उत्तराखंड : साली के प्यार में डूबे जीजा ने पत्नी को उतारा था मौत के घाट, अब मिली उम्र कैद

Brother-in-law

खटीमा: जीजा-साली को मजाक-मस्ती में एक-दूसरे से प्यार हो गया। दोनों प्यार में इस कदर डूबे कि बहन ने अपने ही सगी बहन को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। जीजा-साली ने मिलकर पत्नी को मार डाला। इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायालय में आरोपी जीजा-साली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने 3 साल पहले सितारगंज कठंगरी में हुई महिला की हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी जीजा व साली को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

साथ ही आरोपी जीजा शादाब को धारा 302, 120-बी के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड और साली अमरीन को धारा 120 बी के तहत आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस मामले में सितारगंज के कठंगरी निवासी रियाज अहमद ने तीन साल पहले किच्छा निवासी अपने दामाद शादाब पर अपने बेटी यास्मीन को रसमलाई में जहर मिलाकर मारने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी दामाद शादाब पर मुकदमा दर्ज किया था।

जांच उपरांत के बाद आरोपी की साली की अमरीन का नाम भी सामने आया था। पुलिस जांच में जीजा साली के बीच अवैध संबंध की बात भी सामने आई थी। खुलासा हुआ था कि जीजा-साली ने इश्क के चलते हत्या की साजिश को अंजाम दिया था। मामले में 16 नवम्बर 2018 को अपनी बेटी की दहेज के ख़ातिर रस मलाई में जहर मिलाकर हत्या का आरोप लगाया कर मुकदमा पंजिकृत किया गया था।

28 मार्च 2019 को पुलिस ने उक्त प्रकरण में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 15 गवाहों को पेश किया था।दोनों पक्षो की दलील सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सत्र नयायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने आरोपी पति शादाब व साली अमरीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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