देहरादून। उत्तराखंड के 12 जिलों में हो रहे पंचायत चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया है,कल से जहां 12 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी अपना नामाकन करेंगे, वहीं हाईकोर्ट के द्धारा दो बच्चों से ज्यादा वाले प्रत्याशियों को चुनावा में मौका दिए जाने के फैसले के खिलाफ त्रिवेंद्र सरकार सुप्रिम कोर्ट जाने की तैयारी में है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए 25 जुलाई 2019 से पहले दो बच्चों से ज्यादा वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने को लेकर फैसला सुनाया जिससे त्रिवेंद्र सरकार को तगड़े झटके के रूप में उत्तराखंड में देखा जा रहा है,लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रिम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
पंचायती राज मंत्री अरविंद पाण्डेय का कहना है कि सरकार ने जनसंख्या नियत्रंण पर काबू लाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी दो बच्चों के चुनाव लड़ने के लिए नियम बनाया है,जो जनसंख्या नियत्रंण के लिए भी एक संदेश है। अरविंद पाण्डेय का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का वह सम्मान करते है,लेकिन वह न्याय विभाग से परामर्श लेकर सुप्रिम कोर्ट में मामला लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में वह इस बात को प्रमुखता से रखेंगे कि जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है वह आने वाले समय में देश के लिए ठीक नहीं,इस को आधार बनाते हुए वह मामले को सुप्रिम कोेर्ट में ले जाएंगे। खबरें हैं कि सरकार इस मसले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है।