देहरादून : उत्तराखंड शिक्षा विभाग के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई है. गेस्ट टीचरों की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लेते हुए गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है. यानी आप उत्तराखंड शिक्षा विभाग शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट टीचरों की नियुक्ति कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले से सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचरों को भी नियुक्ती देने के निर्देश सरकार को दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गेस्ट टीचरों में खुशी की लहर है।
सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान गेस्ट टीचरों को नियुक्ति का तोहफा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रहतोगी की ठोस पैरवी की वजह से मिली है. सरकार भी लगातार गेस्ट टीचरों की नियुक्ति को लेकर पैरवी नैनीताल हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में करती रही है. मुकुल रहतोगी की ठोस पैरवी की वजह से ही शिक्षा विभाग को गेस्ट टीचरों की नियुक्ति करने के मामले में जीत हासिल हुई है. साथ ही डिप्टी ऐडवोकेट जर्नल विनय अरोड़ा की भूमिका गेस्ट टीचरों की नियुक्ति दिलाने में अहम रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की बात करें तो शिक्षा मंत्री भी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए थे और कोर्ट में ठोस पैरवी करने के लिए लगातर वकीलों के सम्पर्क में थे।