उत्तराखंड में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में अब तक 27 हजार से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं वहीं 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अनलॉक-4 में केंद्र ने गाइडलाइन जारी की और लोगों को कई तरह से छूट दी। धार्मिक स्थल खोले गए लेकिन नियम-शर्तों के साथ। वहीं दूसरे राज्य में प्रवेश के लिए 72 घंटे के भीतर कराए गए कोरोना जांच औऱ निगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वालों को प्रवेश अनिवार्य किया गया। 7 दिन का संस्थागत औऱ 7 दिन का होम क्वारंटाइन की गाइडलाइन जारी की गई। वहीं अब केंद्र की गाइडलाइड में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिसके मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने भी गाइडलाइन जारी की है जिसमे बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को राहत दी गई है।
नई गाइडलाइन के अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोग बॉर्डर पर भी आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। इस संबंध में आज गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। इसके लिए आपको खुद भुगतान करना होगा जो भी मुल्य फिक्स होगा। ऐसे शहरों से आने वाले उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगी, जिन्होंने आने से 96 घंटे पहले तक की अवधि में कोरोना टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट नेगिटिव आई है। पहले यह अवधि 72 घंटे की थी।
आपको बता दें कि मुख्य सचिव और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश की ओर से शुक्रवार को जारी नई गाइडलाइन में उत्तराखंड आने वाले लोगों को बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोविड टेस्ट कराने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए उन्हें खुद भुगतान करना होगा। यदि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो यह संबंधित जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर एमओएचएफडब्ल्यू और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन कराए।