- केंद्र सरकार तीन महीने में योजना तैयार करेगी. योजना में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया जाएगा. फिलहाल अधिग्रहीत जगह का कब्जा रिसीवर के पास रहेगा. सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड जमीन मिले
- मुस्लिम पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाया कि उनके पास जमीन के मालिकाना हक का एक्सक्लूसिव अधिकार था. हाईकोर्ट ने ज्वांइट पजेशन के आदेश दिए थे. संविधान कभी धर्म में भेदभाव नहीं करता.
- मुसलमानों को मस्जिद के लिए दूसरी जगह मिलेगी- सुप्रीम कोर्ट
- मुस्लिमों का बाहरी अहाते पर अधिकार नहीं रहा. सुन्नी वक्फ बोर्ड ये सबूत नहीं दे पाया कि यहां उसका एक्सक्लूसिव अधिकार था.- सीजेआई
- मुस्लिमों का बाहरी अहाते पर अधिकार नहीं रहा. सुन्नी वक्फ बोर्ड ये सबूत नहीं दे पाया कि यहां उसका एक्सक्लूसिव अधिकार था.- सीजेआई
- सुन्नी बोर्ड का यह कहना है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर ढहाए जाने तक नमाज पढ़ी जाती थी. बाहरी प्रांगण में हिंदुओं द्वारा पूजा का एक सुसंगत पैटर्न था. दोनों धर्मों द्वारा शांतिपूर्ण पूजा सुनिश्चित करने के लिए एक रेलिंग की स्थापना की गई. 1856-57 से पहले आंतरिक अहाते में हिन्दुओं पर कोई रोक नहीं थी.