देहरादू न: उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमे बाहर से आने वाले लोगों को कुछ राहत दी गई है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश 21 सितंबर से लागू होंगे। जी हां अब 3 से 4 दिन के लिए बाहर से उत्तराखंड आने वालों को बॉर्डर में कोरोना टेस्ट नहीं कराना होगा। कोरोना के दौरान आवाजाही के लिए उत्तराखंड आने वाले लोगों का स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इसके अलावा सभी बॉर्डर चेक पोस्ट में जिला प्रशासन थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करेंगे रेलवे और बस स्टेशन में भी स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। वहीं सिम्टमैटिक व्यक्ति को एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा और यदि एंटीजन साथ ही गाइडलाइन में व्यापार, परीक्षा, उद्योग और निजी कार्यों के लिए आने वाले लोग जो कि 1 हफ्ते के अंदर वापस जाने वाले हैं वह अपना कार्य कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कुछ भी लक्षण दिखने पर टेस्ट कराकर सूचना देनी होगी।
- नई गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब होटल या होम स्टे में कम से कम दो रात की बुकिंग करानी जरूरी होगी। इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार ने क्वारंटीन के नियमों में भी कुछ रियायत दी है।
2. चार दिन निगेटिव रिपोर्ट तो होम क्वारंटीन नहीं होना होगा
3. राज्य में आने वाले हर व्यक्ति, जिसके पास चार दिन की कोविड निगेटिव रिपोर्ट है, उन्हें होम क्वारंटीन नहीं होना होगा।
4. राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा
5. आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउन करनी होगी।
6. रजिस्ट्रेशन के समय जो दस्तावेज मांगे जाएंगे, वो सभी अपलोड करने होंगे।
7. 7 दिन से कम समय के लिए व्यवसाय, परीक्षा, उद्योग, व्यक्ति कारण (जैसे बीमारी) अन्य कार्य के लिए आने वाले लोग क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी।
8. 7 दिन से अधिक के लिए आते हैं तो उन्हें 10 दिन सेल्फ क्वारंटीन होना होगा।
9. सेना और अर्द्धसैनिक बलों आदि के लिए 10 दिन का संस्थागत क्वारंटीन है।
10. इस बीच यदि कोरोना संक्रमण के लक्षण विकसित होते हैं तो वह स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं से संपर्क करेंगे।
11. केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, न्यायाधीश आदि को क्वारंटीन नहीं होना होगा।
12. राज्य सरकार के अधिकारी पांच दिन से अधिक की वापसी पर कोविड टेस्ट करवाएंगे।
13. 5 दिन से कम समय के लिए राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्ति वापस आने पर क्वारंटीन नहीं होंगे।
14. 5 दिन से अधिक प्रवास होता है तो वे 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन होंगे।
15. बाहर से आने वाले किसी भी जिसके पास चार दिन का कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट है, उसे क्वारंटीन नहीं होगा।
पर्यटकों के लिए व्यवस्था
पर्यटक को अपने साथ चार दिन तक का आरटीपीसीआर ट्रू नेट सीबीएनएएटी, एंटीजन टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी और इसे पंजीकरण के समय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
अगर उनके पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो बोर्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि में उन्हें पेड एंटीजन टेस्ट कराना होगा।
या भारतीय चिकित्सा अनुसंसाधन परिषद की मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब से एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं।
-होटल के लिए भी यह सुविधा होगी कि वे प्राइवेट कोविड टेस्ट सुविधा से भुगतान के आधार पर पर्यटकों का कोविड टेस्ट करा सकेंगे।
-होटल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटकों का चेक इन से पहले कोविड टेस्ट हो जाए।
एक जिले दूसरे जिले में जाने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।