नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने को गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी और प्रताप नगर को नया जिला बनाने से इनकार कर दिया। इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत फैसला है। कोर्ट कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता।
जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि ये नीतिगत फैसले हैं और इसमें हम कोई निर्देश नहीं दे सकते।
त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए गठित दीक्षित आयोग ने अपनी जांच में गैरसैंण को राजधानी बनाने लायक नहीं पाया था। राज्य आंदोलन के केंद्र में रहे गैरसैंण को राजधानी बनाने की लड़ाई लंबे समय से चल रही है।