देहरादून: उत्तराखंड के बेसिक स्कूलों में 2 हजार 6 सौ से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश जारी हो गया है। इस संबंध में हाल ही में हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बीते दिनों प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को इसी माह के अंत तक पूर्ण करने की बात कही थी। शिक्षा सचिव राधिका झा ने प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने का आदेश जारी किया है।वहीं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को मौका दिया जाएगा या नहीं, इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है, जो NIOS, DLD अभ्यर्थियों को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) से डीएलएड प्रशिक्षितों की मुराद पूरी हो गई है।
शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। नियुक्तियां अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। जबकि, एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए या नहीं, इस पर शासन की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है।
दरअसल केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उन प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी योग्य मानती है, जिन्होंने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है और टीईटी पास हैं।वहीं, प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में सरकार की ओर से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से DLD प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। जिस पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।
बीते वर्ष प्रारंभ हुई भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट ने रोक दी थी। हाल ही में बीती एक सितंबर को हाईकोर्ट, भर्ती प्रक्रिया से रोक हटा चुका है, लेकिन एनआइओएस से डीएलएड प्रशिक्षितों को लेकर सरकार असमंजस में थी। अब इस पर शासन की ओर से न्यायालय के आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश दिए गए हैं।
शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक इस संबंध में निदेशालय को जो आदेश मिला है, उसे जिलों को भेजा जाएगा। हालांकि, माना जा रहा है कि, एनआइओएस से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों को भी मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए सरकार ने अभी तक संबंधित नियमावली में संशोधन नहीं किया है। शिक्षा सचिव ने बताया कि, महाधिवक्ताकी सलाह पर मौजूदा नियमों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।