देहरादून: प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है। जिसके बाद राज्य में हुए लंबे आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने भी प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर दिया था। लेकिन, इसके बाद भी एक मामला ऐसा था, जो सरकार को परेशानी में डाल सकता था, लेकिन अब सरकार को इससे राहत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट से भी राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया है। जिसके बाद एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी गढवाल के शिक्षक अनूप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता का कहना था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि ज्ञानचंद्र बनाम सरकार मामले में कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण का आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को पहले ही राहत मिल चुकी थी। अब इस मामले में भी याचिका वापस होने के बाद सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के फैसले की वजह से पिछले वर्ष जुलाई से एलटी से पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी। शिक्षा विभाग ने 1848 पदों पर पदोन्नित की औपचारिकताएं पूरी भी कर लीं थीं। याचिकाकर्ता अनूप कुमार के याचिका वापस लेने के आद अब सरकार की राह आसान हो गई है।