हाईकोर्ट में कांग्रेस और कई प्रधानों व संगठनों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने फैसला नियम विरुद्ध लागूं किया है। हालांकि लोगों ने फैसले को सही भी माना था, लेकिन सरकार के लागूं करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े किये थे। होईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिन लोगों को तीन बच्चे होने के चलते चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।