Big NewsDehradun

उत्तराखंड से बड़ी खबर : अनलाॅक-4 की गाइडलाइन जारी, जानें नए नियम

Breaking uttarakhand news

देहरादून: अनलाॅक-4 को लेकर केंद्र सरकार पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुकी है। अब उत्तराखंड सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में भी केंद्र की शर्तों को जारी रखा गया है। हालांकि राज्य के स्तर पर कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं।

गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जाने के बाहर सभी एक्टिविटी चालू होंगी। स्कूल, काॅलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान डिस्टेंग लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। कक्षा नौ से 12 तक के स्टूडेंट्स कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के साथ स्कूल जा सकते हैं। इस दौरान कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी।

यहां क्लिक कर देेखें – Uttarakhand Unlock 4 Guidelines

स्किल और इंटरप्रेनरशिप ट्रेनिंग नेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट और आईटीआई राज्य सरकार से अनुमति के बाद जरूरी नियमों का पालन कर शुरू किये जा सकेंगे। उच्च शिक्षा में केवल रिसर्च स्काॅलर और टेक्निकल स्टूडेंट को काॅलेज में जाने की अनुमति रहेगी। इस दौरान वो अपने टेक्निकल प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं।

राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृति और धार्मिक आयोजनों में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। फेसमास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। शादी से जुड़े आयोजनों में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। हालांकि, ओपन एयर थिएटर करेंगे खुले रहेंगे। यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार संचालित होंगी।

जिला प्रशासन किसी भी तरह का लाॅकडाउन नहीं करेगा। किसी निर्णय के लिए सरकार से परामर्श लेना होगा। बीमार और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर आने दें। यह भी कहा गया है कि दिव्यांग लोग भी कम से कम घरों से बाहर निकलें। आरोग्य सेतु एप अब भी अनिवार्य रहेगा। उत्तराखंड में 2000 लोगों की पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। राज्य में आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

Back to top button