सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि राज्य में जितने भी प्राइवेट अस्पताल 100 बेड या उससे ज्यादा वाले मेडिकल कालेज हैं। उन सभी में उनको 25% सीटें कोरोना के संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित रखनी होंगी। इतना ही नहीं सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को कोरोना से जुड़ी दवाइयां और इलाज समेत सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध रखने के भी कड़े निर्देश दिए हैं।