नैनीताल : पूर्व मुख्यमंत्रियों को किराये में छूट मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार भाव से किराया देना होगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार के अधिनियम को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
जनवरी में सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों का किराया माफ करने के लिए अधिनियम लाई थी। फिर उसमें बदलाव कर किराया कम कर दिया था, जिसे रुलक संस्था ने एक बार फिर होईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम को बाजार भाव से किराया भुगतान का फैैसला दिया है। सरकार के अधिनियम को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया।