देहरादून: कोरोना के लागातार बढ़ते मामलों के कारण राज्य में कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना के रोजाना लगभग ढाई से साढ़े चार सौ तक मामले सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब उत्तराखंड में नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड ऑफ़ हाॅस्पिटल के मानकों को पूरा करने वाले प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के इलाज की अनुमति दे दी है। इलाज़ वास्तविक लागत यानी न्यूनतम लागत पर किया जाएगा।
इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद राज्य में एनएबीएच के मानकों को पूरा करने वाले अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार ही अस्पतालों को सभी व्यवस्थाएं जुटानी होंगी। साथ ही कोविड-19 के इलाज के लिए तय मानकों को भी पूरा करना होगा।
हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्याल के कुलपती डाॅ. हेम चंद्र, डाॅ. आशुतोष सयाना की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने मानक तय किये हैं। उनके अनुसार अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग वार्ड होना जरूरी है। कोविड से जुड़े सभी सुरक्षा उपाय करने के साथ डाॅक्टरों को भी सभी तरह की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। बाॅयो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल तय मानकों के अनुसार करनी होगी। अस्पतालों में आईसीयू, 24 घंटे उपलब्ध होना जरूरी है। अस्पताल में आने-जाने के गेट अलग होने चाहिए। इसके अलावा कई अन्य जंरूरी नियमों का भी पालन करना होगा।