देहरादून: उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट से सबड़ी राहत की खबर आई है। प्रदेश में पिछले 6 महीनों से प्रमोशन रुके हुए थे। प्रमोशन में आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा। वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों कर्मचारी पिछले 6 महीनों से प्रमोशन ना होने के कारण लाभ से वंचित थे। क्योंकि कई कर्मचारियों का रिटायरमेंट नजदीक था और प्रमोशन ना मिलने के कारण योग्यता होने के बाद भी निचले पदों से ही रिटायर हो रहे थे। ऐसे कर्मचारियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी।