पौड़ी: खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी के दौरान एक दुकान से न्यूट्रेला कंपनी के सोयाबीन रिफाइंड ऑयल को सैंपल लिया था। जांच में सैंपल फेल हो गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई चल रही थी। 2016 के इस मामले में कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि दुकान स्वामी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 16 अगस्त 2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने कंडोलिया स्थित एक दुकान से सोयाबीन रिफाइंड ऑयल न्यूट्रेला का सैंपल लिया था। जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया था। इसी साल 27 अगस्त को सैंपल की रिपोर्ट आई, जो मानकाके के अनुरूप नहीं थी। जांच में न्यूट्रेला तेल में चिकनाहट मानक से अधिक पाया गया।
जिसके बाद विभाग ने फेल सैंपल के मामले में तेल निर्माता कंपनी और विक्रेता के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी डाॅ. एसके बरनवाल की अदालत में वाद दायर किया। अदालत ने सभी पक्षों के बयान और सुबूतों के आधार पर तेल निर्माता कंपनी और विक्रेता पर जुर्माना लगाया। अदालत ने तेल निर्माता कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड गांधीग्राम, भुज गुजरात पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तेल विक्रेता संजय पर 50 हजार का जुर्माना लगाया।