नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने देश में गर्भपात कानून को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भपात कराने की अनुमति के लिए अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की अनुमति दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसको लागू करने के लिए गर्भपात अधिनियम (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट) 1971 में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए संसद के आने वाले सत्र में विधेयक लाया जाएगा। 20 सप्ताह में गर्भपात कराने पर मां की जान जाने के कई मामले सामने आए हैं, 24 सप्ताह में गर्भपात कराना सुरक्षित होगा।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद के 30 प्रतिशत बजट को नई परियोजनाओं के लिए आवंटित करने को मंजूरी दे दी है, जो वंचित क्षेत्र और वर्गों पर केंद्रित होगा। इस व्यवस्था से सरलीकरण होगा, काम की गति बढ़ेगी और विकास के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्वोत्तर के वंचित क्षेत्र एवं समाज के वंचित वर्गो को लाभ मिलेगा ।