नई दिल्लीः BS-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. यह रोक अगले आदेशों तक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में इन गाड़ियों की बिक्री पर शक जताते हुए कोर्ट ने कहा था कि मामले में गड़बड़ की गई है. कोर्ट ने 31 मार्च तक ही BS-4 गाड़ियों की बिक्री का आदेश दिया था. लॉकडाउन के चलते बिक्री रुक जाने की रिक्वेस्ट पर बाद में बची हुई गाड़ियों का 10 फीसदी बेचने की इजाजत दी थी. मार्च की बिक्री के आंकड़े देख कर कोर्ट को धोखाधड़ी का शक हो रहा है. 9 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च, 2020 के बाद बेचे गए बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए.
कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह यह जांच करे कि क्या डीलरों ने कोविड-19 के वजह से BS-4 वाहनों की बिक्री के लिए बढ़ाए गए टाइम पीरियड से आगे जाकर इन वाहनों की बिक्री की है . सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने 9 जुलाई को ही कहा था कि ऑटोमोबाइल डीलरों ने 31 मार्च के बाद भी बीएस-4 वाहन बेचे. धोखाधड़ी करके कोर्ट को बेवकूफ न बनाएं. देश में 1 अप्रैल 2020 से बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू हो गए हैं. कोर्ट ने बीएस-6 लागू करने में डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था. बाद में कोर्ट ने लॉकडाउन में छूट के बाद सीमित समय में इनवेंट्री का दस फीसदी वाहन बेचने की इजाजत थी.