देहरादून : सोमवार यानी कल से देश में फ्लाइट सेवाएं शुरू हो रही हैं. इस बीच घरेलू विमान यात्रा के लिए उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक ने गाइडलाइंस जारी की है. इसके तहत घरेलू विमानों से इन राज्यों में पहुंचने वाले यात्रियों को होम क़्वारंटीन में रहना होगा. कर्नाटक में सात दिन तो बाकी राज्यों में 14 दिन के होम क़्वारंटीन का नियम है.
उत्तराखंड के नियम
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि फ्लाइट्स से आने वाले लोगों को होटलों में पेड क़्वारंटीन किया जाएगा। राज्य में व्यवसायिक कामों से आने वाले लोगों को क़्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। 14 दिन क़्वारंटीन ना होने के लिए कुछ नियम बनाये गए हैं. व्यवसायिक कामों से आने वालों को राज्य द्वारा चिन्हित होटलों में पूरे प्रोटोकाल के साथ मीटिंग कन्नी होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि विदेशों से आने वाले लोगों को क़्वारंटीन के लिए बनाये गए नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक दुबई से 45, इंडोनेशिया से 40, थाईलैंड से 31 और मालदीव से 11 लोग आ चुके हैं.
यूपी के नियम
उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ्लाइट से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए नियम बनाया है. इसके तहत जो यात्री विमान से यूपी पहुंच कर प्रदेश में ही रहने वाले हैं उन्हें 14 दिनों के होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा. अगर किसी के पास होम क्वॉरन्टीन की सुविधा नहीं है तो उसे सरकारी स्तर पर की गई व्यवस्था में रखा जाएगा. हवाई यात्रा से आने वाले सभी यात्रियों को एयर पोर्ट से निकलने से पहले अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश की प्रमुखता से दर्शाई गई वेबसाइट https://reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन आदि में दिक्कत होने पर 1800-180-514 नंबर पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर
पंजाब सरकार ने शर्त लगाई है कि जो विमान से आएगा उसे 14 दिन के लिए होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा. जम्मू-कश्मीर में भी दो हफ्ते की शर्त है. महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने भी साफ साफ कह दिया है कि विमान सेवा केवल उनके लिए होगी जिनको सच में जरूरत होगी. हर किसी के लिए मुंबई में लैंडिंग नहीं है. कई राज्यों ने विमान सेवाओं का सीधा नहीं लेकिन घुमाकर विरोध किया है.