नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट से त्रिवेंद्र सरकार के लिए अहम खबर है। जी हां उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने देवास्थानम बोर्ज मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
तीन हफ्ते के अंदर मांगा जवाब
बता दें कि सरकार के फैसले को चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि सरकार के ही सांसद ने दी थी जिनका नाम है राज्यसभा सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी। जी हां सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्य सरकार के देवस्थानम बोर्ड एक्ट बनाकर चारोधामों समेत 51 मंदिरा का अधिकार अपने हाथों में लेने के आदेश को चुनौती दी थी और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसके बाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिस पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया औऱ तीन हफ्ते के अंदर सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा।
बता दें कि देवास्थानम बोर्ड के अंतर्गत चारों धामों समेत सरकार ने 51 मंदिरों को भी इसमे शामिल किया था जिसका पुरोहितों समेत विपक्ष ने विरोध किया. वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने उच्च न्यायालय में अपनी बात रखी जिसके बाद उच्च न्यायालय ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।