देहरादून : उत्तराखंड की राजनीति से बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। पहले उन्हें उत्तराखंड संनिर्माण कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पद से हटाया गया। बता दें कि मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। जी हां आज कोर्ट ने हरक सिंह रावत को एक पुराने मामले में सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन मामले में 3 महीने का साधारण कारावास और 1 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 2012 का है। दरअसल 2012 विधनसभा का चुनाव डॉ हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से लड़ा था जिनमें उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन चुनाव के दौरान हरक सिंह रावत व उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई जिसके बाद उनके खिलाफ आचार सहिता का उलाँघन का मामला दर्ज किया गया था।
पिछले 8 वर्षों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था जिसमें कई बार मंत्री हरक सिंह रावत को कोर्ट में पेश होना पडा़। वहीं आज उन्हें 3 महीने का साधारण कारावास और 1 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। हालांकि अपीलीय अवधि तक विचारणीय कोर्ट ने मंत्री हरक सिंह को जमानत दे दी है।