उत्तराखंड सरकार ने लॉक डाउन 4 में लंबे समय से इंतजार कर रहे गरीब ई रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक, विक्रम चालक सहित टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, बस और मिनी बसों को चलाने के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की है।
सार्वजनिक परिवहन संचालन के लिए सशर्त अनुमति देते हुए सरकार ने कई गाइडलाइन भी जारी की है जिसमें की प्रत्येक वाहन कितनी सवारियां बैठा सकता है इसके भी नियम कायदे तय किए गए हैं।