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अंकिता हत्याकांड में आरोपी सौरभ की जमानत याचिका खारिज, 18 मार्च को तीनों आरोपियों पर तय होंगे आरोप

अंकिता हत्याकांड में सौरभ की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इस मामले में आज कोटद्वार एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने सौरभ भास्कर की जमानत को खारिज कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

अंकिता हत्याकांड में आरोपी सौरभ की जमानत याचिका खारिज

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो रहा है। बजट सत्र में भी विपक्ष ने विधानसभा भवन के मुख्य गेट के सामने जिन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था उनमें से अंकिता हत्याकांड भी एक था।

अंकिता मर्डर केस में आज कोटद्वार एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सौरभ भास्कर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

आरोपियों पर 18 मार्च को होंगे आरोप तय

इस मामले में तीन आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता हैं। कोर्ट ने नियमित केस में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता पर आरोप तय करने की तिथि यथावत 18 मार्च रखी है। आरोप तय होने के बाद सत्र परीक्षण शुरू हो जाएगा। 

Yogita Bisht

योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।
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