नई दिल्ली: उत्तराखंड के नौ बागी विधायकों को उच्चतम न्यायालय ने झटका दिया है। विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अर्जी लगाने वाले बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में तब तक कोई फैसला लेने से इंकार कर दिया है जबतक विधायकों की योग्यता पर फैसला नहीं हो जाता। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर भी किसी तरह की रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। गौरतलब है की अर्जी में अरुणाचल प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो वे विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का फैसला नहीं ले सकते हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।