जोधपुर- नाबालिग से बलात्कार के मामले में जोधपुर की अदालत ने धर्मगुरु आसाराम बापू को दोषी करार दिया है. आसाराम के साथ ही चार अन्य अभियुक्तों को भी दोषी करार दिया गया है.जबकी दो आरोपियों को बरी किया गया है. जोधपुर केंद्रीय कारागार परिसर में जज मधुसूदन शर्मा ने आसाराम को दोषी करार दिया।
16 साल की लड़की से रेप किया
77 साल के आसाराम पर आरोप था कि जोधपुर के निकट मनाई आश्रम में साल 2013 में उन्होंने 16 साल की लड़की का रेप किया था. लड़की के माता-पिता आसाराम के भक्त थे. एक दिन जब लड़की स्कूल में गिर गई थी तो माता-पिता उसे लेकर इलाज के लिए आसाराम के आश्रम लेकर गए थे. पुलिस के मुताबिक वहीं आश्रम में आसाराम ने लड़की के साथ बलात्कार किया था.
वहीं दूसरी तरफ आसाराम के वकील ने उम्र को देखते हुए कम सजा की मांग की है.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
आसाराम के समर्थक दंगा न फैलाएं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। कारों और बसों में लोगों की तलाशी ली जा रही है और उनके परिचय पत्र चेक किये जा रहे हैं। ट्रेन यात्रियों पर भी RPF कड़ी नजर रख रही है।