दिल्ली के सीएम Arvind Kejriwal को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक के लिए अतंरिम जमानत मिल गई है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार से नहीं रोका है लेकिन कुछ शर्तों के साथ आज शाम को तिहाड़ जेल से केजरीवाल को बाहर भेज दिया जाएगा।
इन शर्तों पर मिली जमानत
- 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत
- मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाने का आदेश
- दिल्ली सचिवालय नहीं जाने का आदेश
- बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी फाइल पर नहीं करेंगे साइन
- शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे
- किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे केजरीवाल
ईडी ने किया अंतरिम जमानत का विरोध
बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का ईडी ने विरोध किया। ईडी ने 44 पेज का एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि एक नेता एक आम नागरिक से ज्यादा किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध जताते हुए कहा कि यदि चुनाव प्रचार के अधिकारी को अंतरिम जमानत देने का आधार बनाया जाएगा, तो यह आर्टिकल 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। ईडी ने तर्क दिया कि ऐसे तो आरोपी किसान भी फसल कटाई को अंतरिम जमानत का आधार बना सकता है।