रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नव गोस्वामी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लोअर कोर्ट 4 दिन के अंदर जमानत की उनकी अपील पर फैसला करेगा. अर्णब गोस्वामी जेल में ही रहेंगे. हाईकोर्ट ने जमानत के लिए अर्नब को निचली अदालत जाने को कहा है. बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले अर्नब ने सोमवार दोपहर जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख किया.
बता दें कि एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को खुदकुशी के लिए कथित रूप से उकसाए जाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब को घर से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी जिस हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था. अर्नब ने अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया था.
मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का आरोप
बता दें कि अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ जिले के अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 केंद्र में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। उन पर यहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें तलोजा जेल भेज दिया गया. रायगढ़ क्राइम ब्रांच ने अर्नब को किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए और सोशल मीडिया एक्टिव पाया गया, जबकि 4 नवंबर को पुलिस ने जब अर्नब को हिरासत में लिया था तो उनका निजी मोबाइल जब्त कर लिया गया था. अर्नब ने चिल्लाकर मीडिया के सामने जेलर पर उनकी पिटाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और यह भी कहा कि उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दी जा रही है.
वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात कर अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अपनी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने गृह मंत्री से गोस्वामी के परिवार को भी उनसे मिलने की अनुमति देने के लिए कहा। ये जानकारी राजभवन की ओर से आई है।