दिल्ली- अगले साल से शराबियों को अपने शौक पूरा करने के लिए थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी मतलब अब सफर पर निकेले शराब के शौकीनों को अपना शौक पूरा करने के लिए मदिरा की दुकान तलाशने की जहमत उठानी पड़ेगी।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे से सटी दुकानों को हटाने के आदेश दे दिए हैं। अगले वित्तीय वर्ष में शराब की दुकाने राजमार्गों से 500 मीटर दूर मिलेंगी। सर्वोच्च अदालत ने राजमार्गों के 500 मीटर तक के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों के आसपास के इलाके में शराब की दुकानों पर रोक लगाने के साथ ही साथ शराब के प्रति उत्सुकता जगाने वाले विज्ञापनों और होर्डिंग्स को भी हटाने का भी निर्देश दिया है।
हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जिनके पास अभी शराब बिक्री के लाइसेंस हैं, वह 31 मार्च 2017 तक इस तरह की दुकानें चला सकेंगे। इस फैसले से यह साफ है कि अगले साल 1 अप्रैल से हाईवे पर शराब की कोई दुकान नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगा। इसके तहत हाइवे के पास की शराब की दुकानों के ना तो नए लाइसेंस जारी होंगे और ना ही इन्हें रिन्यू किया जाएगा। कोर्ट ने राज्यों के चीफ सेकेट्री और डीजीपी को आदेशों के पालन की निगरानी करने का आदेश दिया है।