नैनीताल- हाईकोर्ट ने अब तक एक के बाद एक धड़ाधड़ कई फैसले लिए. जिसके बाद आज एक बार फिर फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों में बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर दिन के समय में भी रोक लगाएं।
फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि रात 10 से 12 बजे के बीच किसी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के दौरान विशेष स्थिति में ही लाउडस्पीकर की अनुमति दी जाए। वह भी वर्ष में 15 दिन से ज्यादा नहीं हो और इसका स्तर दस डेसीबल से अधिक न हो।
मंगलवार को न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने कई मामलों की सुनवाई करते हुए सख्त आदेश दिए।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करने से पहले संबंधित पक्ष को शपथ पत्र देना होगा कि ध्वनि का स्तर निश्चित मानक से अधिक नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य में आवासीय और शांत क्षेत्र में भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए कहा कि इसका अनुपालन एसएसपी सख्ती से कराएं।