Big NewsAnkita Bhandari NewsUttarakhand

Ankita Murder Case: कोर्ट के फैसले से खुश नहीं अंकिता के माता-पिता, जाएंगे HighCourt, कहा- ‘मौत के बदले मौत…’

Ankita Murder Case: करीब दो साल आठ महीने के बाद आखिरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देकर सजा सुना दी है। तीनों दोषियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं अदालत ने पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश भी दिया है। जहां कई लोग इस फैसले को अंकिता के लिए इंसाफ बता रहे है। तो वहीं अंकिता के माता-पिता इस फैसले से खुश नहीं है।

Uttarakhand Ankita Murder Case

Ankita Murder Case में कोर्ट के फैसले से खुश नहीं अंकिता के माता-पिता

कोर्ट के फैसले के बाद भी अंकिता के माता-पिता के ज़ख्म भरे नहीं हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “जिन्होंने हमारी बेटी को मौत दी उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारा घर बरबाद कर दिया। हम चाहते थे कि हमारे जिंदा रहते इन हत्यारों को मौत की सजा मिले। हम इसके लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।”

ये भी पढ़ें:- Ankita Murder Case: साल 2022 में हुई लापता, छह दिन बाद नहर में मिला शव, जानें हत्याकांड की पूरी कहानी

HighCourt का खटखटाएंगे दरवाजा

परिजनों ने साफ कर दिया है कि वे अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की लड़ाई जारी रखेंगे। अंकिता भंडारी केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था। और अब जब फैसला आया है, तो एक बार फिर इंसाफ की परिभाषा पर बहस छिड़ गई है। क्या उम्रकैद ही काफी है जब एक मासूम की जान बेरहमी से ली गई हो?

Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
Back to top button
उत्तराखंड की हर खबर
सबसे पहले पाने के लिए!
📱 WhatsApp ग्रुप से जुड़ें