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हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान, ड्राइवरों में आक्रोश, विरोध में निकाला जुलूस

हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किए जाने के बाद से ही ड्राइवरों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी ड्राइवर इस से काफी नाराज दिख रहे हैं।

हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा से ड्राइवर नाराज

हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किए जाने से ड्राइवरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में भारी संख्या में ड्राइवरों ने नए कानून के विरोध में नगर में जुलूस निकाला। इसके साथ ही उन्होंने कानून को वापस लिए जाने की मांग की।

राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा

बाजपुर में ड्राइवरों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। बता दें कि बीते दिनों लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिट एंड रन कानून को पास करवाया गया। जिसमें वाहन चालक को 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। लोकसभा में बने नए कानून से वाहन स्वामियों और चालकों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है।

आक्रोशित ड्राइवरों ने जमकर की नारेबाजी

हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा की सजा के प्रावधान से नाराज होकर भारी संख्या में वाहन चालक बाजपुर के अनाज मंडी में एकत्र हुए। जहां से आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी करते हुए नगर में जुलूस निकाला और एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव धर्मपाल बंसल ने कहा कि ये कानून वाहन चालकों के लिए मौत का कानून है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से कानून में संशोधन करवाए जाने की मांग की।

Yogita Bisht

योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।
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