नई दिल्ली : बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई है. मामला 5 करोड़ के लोन में चेक बाउंस होने का है. ट्रायल कोर्ट के सामने समझौते की रकम देने में असफल रहे हैं एक्टर पर पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने तीन महीने जेल की सजा सुनाई है.
दिल्ली के एक बिजनेसमैन से ली थी 5 करोड़ रुपये की राशि
बता दें कि यह मामला फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है, जिसे राजपाल यादव ने ही बनाया था. इस फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल यादव ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपये की राशि ली थी. यह फिल्म रिलीज भी हो गई और ठंडी साबित हुई. लेकिन राजपाल यादव यह पैसा व्यापारी को वापिस नहीं कर. इसी मामले के चलते इस व्यापारी ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
समन भेजा गया लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए
जानकारी के अनुसार इस मामले में राजपाल को समन भेजा गया लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. बता दें कि इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2013 में राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा था.