लक्सर: लोकसभा के बाद तीन तलाक बिल अब राज्यसभा में भी पास हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के खिलाफ याचिका दायर करने वाली उत्तराखंड के लकसर की पहली महिला आतिया साबरी ने केंद्र सरकार का धन्यावाद किया है. आतिया ने कहा कि तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास होने पर वे बहुत खुश हैं और इसका पूरा श्रेय मोदी सरकार को जाता है.
दो बेटियों को जन्म देने के बाद अतिया के पति ने तीन तलाक का एक नोटिस भेजकर तलाक दिया था
बता दें कि आतिया साबरी की शादी 25 मार्च 2012 को लक्सर के जसोदरपुर गांव में वाजिद पुत्र सईद हसन से हुई थी। शादी के ढाई साल के अंदर आतियां ने दो बेटियों को जन्म दिया। आतिया का आरोप था कि दो बेटियों को जन्म देने के बाद उसके पति ने तीन तलाक का एक नोटिस भेजकर तलाक दे दिया। उसके बाद आतियां साबरी ने पति और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न मुकदमा दर्ज कराया।
पति पर आरोप
साथ ही अतिया ने तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आतिया का कहना था कि उनके पति ने देवबंद दारुल उलूम की फतवा कमेटी को आधी अधूरी जानकारी देकर फतवा जारी करा लिया।
उधर देवबंद दारुल उलूम ने भी आतिया से बिना पूछे और मामले की पूरी हकीकत जानने के बगैर तलाक दिए जाने का फतवा जारी कर दिया। आतियां ने फतवे को लेकर देवबंद की कमेटी को भी सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी बनाया था इसके अलावा आतियां ने अपने ससुराल वालों, कानून एवं न्याय मंत्रालय, बाल कल्याण एवं महिला विकास मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाया, आतियां और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार समेत अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया था।