देहरादून में पोक्सो कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मानव तस्करी एवं देह व्यापार के मामले में 8 लोगों को सज़ा सुनाई है। जिनमे 5 युवक और 3 युवतियां शामिल हैं।
मामला साल 2015 में सहसपुर थाना क्षेत्र का
मानव तस्करी कर देह व्यापार करवाने वाले 5 युवक और 3 युवतियों को पोक्सो कोर्ट ने आज सज़ा सुनाई. मामला साल 2015 में सहसपुर थाना क्षेत्र का है जिसमे मानव तस्करी और देह व्यापार के मामले में मुक़दमा दर्ज किया गया था। मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमे क़रीब चार साल बाद कोर्ट ने 7 आरोपियों को 12-12 साल की कठोर कारावास और 20-20 हज़ार का अर्थ दंड लगाया है. वहीं मामले में एक धारा 376 के आरोपी को 8 साल की सज़ा और 20 हज़ार का अर्थदंड लगाया है।
बुधवार को विशेष जज पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने मानव तस्करी व आपराधिक षड्यंत्र के मामले में होटल मालिक कादिर हुसैन, निवासी धर्मावाला, शेरखान निवासी खेड़ी अमरती थाना मिर्जापुर सहारनपुर, महमूद निवासी ढकरानी, सुरेंद्र व उसकी पत्नी ममता निवासी पांवटा साहिब, मनजीत कौर निवासी पौंटा साहिब, हैदर हुसैन व उसकी पत्नी लता निवासी दिल्ली को 12-12 साल की व इनमें से महमूद को दुष्कर्म में भी 8 साल की सजा सुनाई गई।