नैनीताल : हाई कोर्ट ने कमिश्नर गढ़वाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें 19 जून को व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायधीश लोकपाल सिंह की खंडपीठ में पेश होना होगा।
राजस्थान निवासी पुखराज व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार में हरकी पैड़ी में जो सीढियां अर्द्धकुंभ मेले के दौरान बनाई गयी थी, ये सीढिया सजंयपुल व संत रविदास मंदिर को जोड़ती है। इन सीढ़ियों के बनने पर रविदास मन्दिर को बहुत नुकसान हुआ था और लोगो को मंदिर दर्शन से भी बंचित रहना पड़ा था।
सरकार ने 2016 में एक आदेश पारित कर 42 लाख 17 हजार रूपये से रविदास मंदिर के समीप से फिर से सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। जिससे मन्दिर को फिर से नुकशान हो रहा है और सरकार सरकार धन का दूरप्रयोग कर रही है। लिहाजा इसको रोका जाय।
15 जून को मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने कमिश्नर गढ़वाल को इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन वह आज कोर्ट में पेश नही हुए। वरिष्ठ न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायधीश लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।