नैनीताल- उत्तराखंड कार्यरत बीएएमएस डॉक्टरों को नैनीताल हाईकोर्ट ने खुश कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के बराबर वेतन देने के आदेश दिए हैं।
दरअसल आयुष चिकित्सक डॉ. संजय सिंह चौहान समेत 101 अन्य चिकित्सकों की दायर याचिका दायर पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने उत्तराखंड सरकार को आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह समान वेतन देने के आदेश पारित किए।
गौरतलब है कि आयुष चिकित्सकों ने अपनी याचिका मे कहा था कि वह आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। जिसकी एवज उन्हे सरकार 28 हजार रूपए का मानदेय देती है जबकि एलोपैथिक चिकित्सकों को 48 हजार।
आयुष चिकित्सकों के वकील बी.एन.मौलखी ने कोर्ट में चिकित्सकों की ओर से माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि दोनों चिकित्सक एक समान कार्य करते हैं, केवल शाखा अलग है। याचिका में आयुष चिकित्सकों ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रार्थना की थी।