देहरादून-रुड़की एसबीआइ के फील्ड ऑफिसर राजसिंह को विशेष न्यायाधीश शादाब बानो की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में छह साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे शुक्रवार को दोषी करार दिया था।
दरअसल, सीबीआइ ने फील्ड ऑफिसर को 16 नवंबर 2013 को रुड़की में जेल तिराहा के पास से रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा था। सीबीआइ की ओर से पैरवी करते हुए सरकारी अधिवक्ता अभिषेक अरोड़ा ने अदालत को बताया कि रुड़की के रहने वाले अमित कुमार शर्मा ने वर्ष 2013 में मिनी डेयरी योजना के तहत एक लाख रुपये ऋण के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन स्वीकृत होने के बाद एसबीआइ रुड़की से ऋण की रकम मिलनी थी।
ऋण के लिए लगातार बैंक के चक्कर काट रहे अमित के भाई प्रदीप कुमार शर्मा ने 15 नवंबर 2013 को बैंक के फील्ड ऑफिसर राज सिंह निवासी नई बस्ती रुड़की से मुलाकात की। तब राज ने कहा कि उसे ऋण की किश्त प्राप्त करने के लिए नौ हजार रुपये की रिश्वत देनी होगी। अगले दिन प्रदीप ने इसकी सीबीआइ में शिकायत कर दी। सीबीआइ ने 16 नवंबर 2013 को प्रदीप से रिश्वत की रकम का पांच हजार रुपये लेते हुए राज सिंह को जेल तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया।
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 12 गवाह पेश हुए, जबकि बचाव पक्ष से मात्र एक गवाह पेश हो सका। अदालत ने सीबीआइ की ओर से पेश गवाहों और सबूतों के आधार पर राज सिंह को रिश्वत लेने के मामले में शुक्रवार को ही दोषी करार दे दिया था। सीबीआइ अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने राज सिंह को छह साल की सजा सुनाई है।