Badrinath Temple: कोर्ट से प्रमोद नौटियाल को झटका!, रिमांड और जमानत याचिका दोनों खारिज

बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अदालत से प्रमोद नौटियाल को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही लिस द्वारा मांगी गई कस्टडी रिमांड की अपील को भी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है।
आरोपियों की संपत्ति खंगाली जाएगी
दरअसल बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच और भी व्यापक होती जा रही है। पुलिस टीम अब आरोपियों की संपत्ति को खंगालेगी। ऐसे में अब जांच में अगर आरोपियों के पास आय से ज्यादा संपत्ति मिलती है तो इसको लेकर अलग से कार्रवाई की जाएगी।
गणना कक्ष की बढ़ी सुरक्षा
तो वहीं बदरीनाथ मंदिर के चढ़ावा गणना कक्ष पारदर्शी और अधिक सुरक्षित बनाया गया है। वहां शीशे की दीवार लगाई गई है। इसके साथ ही ऊपर की तरफ मजबूत दो फीट ऊंची जाली लगाई है। पूरे कक्ष में पांच सीसीटीवी कैमरे भी हैं। जिससे गणना प्रक्रिया के समय निगरानी रखी जा सके और कुछ संदिग्ध हरकर हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए।
प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका खारिज
वहीं, बीते दिन शनिवार को मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर न्यायालय में सुनवाई हुई। ऐसे में प्रमोद नौटियाल को कोर्ट से झटका लगा है। रिमांड और जमानत दोनों अर्जियां खारिज हो गई है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल वो पुरसारी जेल में ही रहेंगे। न्यायिक हिरासत 6 अगस्त तक बढ़ाई गई है।
मामले की जांच चल रही
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,काफी लंबे वक्त से चढ़ावे की गणना में अनियमितताएं होने की आशंका जताई जा रही है। इसकी अलग-अलग एंगल से जांच भी हो रही है। पुलिस की माने तो जांच चल रही है। चढ़ावा संबंधी अभिलेखों का विशेषज्ञों से परीक्षण कराया जा रहा है। जांच में अब जो भी चीजें सामने आएंगी, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।