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बड़ी खबर!, सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियम पर लगाई रोक, इस दिन होगी अगली सुनवाई

हाल ही में UGC के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज यानी जनरल केटेगरी वालों के बीच नाराजगी देखने को मिली। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बारह पिटीशन्स फाइल की गई। अब इस मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें SC ने UGC के नए नियम पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

बड़ी खबर!, सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियम पर लगाई रोक

दरअसल13 जनवरी को अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया। जिसका नाम है “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026।” इसी नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। इससे खासकर सामान्य वर्ग यानी सवर्ण समाज काफी खफा हैं। अलग-अलग याचिकाकर्ताओं ने इस नए नियम को मनमाना, भेदभावपूर्म बहिष्करणकारी और साथ ही संविधान व यूजीसी एक्ट, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनैती दी थी।

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19 मार्च को होगी अगली सुनवाई

फिलहाल इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने लागू होने से रोक दिया है। अब इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। जिसमें कोर्ट तय करेगा कि ये नियम मान्य हैं या नहीं।

बेंच ने कहा, ‘नया नियम साफ नहीं’

सुनवाई देते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि ये नया नियम साफ नहीं हैं। जिससे इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में कोर्ट इन नियमों पर तुरंत ही रोक लगा रही है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी आदेश दिया कि 2012 में जो नियम थे, अभी वहीं फिर से लागू होंगे। जस्टिस बागची ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। जिसमें उन्होंने कहा कि जब पहले से ही 3 ‘E’ मौजूद हैं, तो फिर 2 ‘C’ की क्या जरूरत पड़ जाती है?

Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
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