Big NewsDehradun

उत्तराखंड: देहरादून में इस दिन से लागू होगी धारा 144, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

cm pushkar singh dhami

देहरादून: जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि विधानसभा का सत्र 23 अगस्त से प्रारम्भ हो रहा है। विधानसभा सत्र के दृष्टिगत विभिन्न सगंठनों की धरना प्रर्दशन, अनशन और अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती जाएगी। विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर दायरे में 23 अगस्त से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी अग्नेयास्त्र, लाठी, हॉकी, स्टिक, तलवार या अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र-शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिये किया जा सकता है, को साथ में लेकर नहीं चलेगा और न ही हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट, पत्थर, रोड़ा करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने घर के आंगन के अतिरिक्त पटाखों और बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर, गली व चौराहों पर नहीं करेगा।

किसी भी प्रकार के नारेबाजी, लाउड स्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि भी प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चौराहे पर अथवा अन्य जगह 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा किसी भी प्रकार के समूहों में बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों अथवा 2 पहिया और चौपहिया वाहनों के जूलुस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

किसी भी प्रकार के जूलुस/प्रर्दशन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पति को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुँचायेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Back to top button