देहरादून: सरकार ने उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन कर नया नियम बनाया है। इस नये नियम का सीधा संबंध आप और हम से है। कोरोना महामारी के दौर में सरकार बार-बार मास्क अनिवार्य रूप से पहनने के लिए कह रही है। बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इसको देखते हुए अब सरकार ने कड़ा फैसला किया है।
महामारी एक्ट में संशोधन कर पहली बार बगैर मास्क के पकड़े जाने पर 200 रुपये, दूसरी बार में 500 और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। नियमावली में यह भी कहा गया है कि पकड़े जाने पर संबंधित को चार मास्क मुफ्त में दिए जाएंगे।
पहले संशोधन में पहली बार में सौ रुपये और दूसरी बार में 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। हालांकि सरकार मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माने का ऐलान पहले ही कर चुकी थी, लेकिन नियमावली में नियम तहत संशोधन नहीं किया गया था। संशोधन के बाद अब जर्माना कानूनी रूप से भी मान्य हो गया है।